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बंगाल चुनाव: 48 घंटे ‘ड्राई डे’, शराब बिक्री पर सख्त रोक

  • Writer: धन्ना राम चौधरी
    धन्ना राम चौधरी
  • Apr 21
  • 2 min read

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

कोलकाता। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से अहम कदम उठाते हुए मतदान से 48 घंटे पहले राज्य में पूर्ण ‘ड्राई डे’ लागू करने का आदेश जारी किया है। इस दौरान राज्यभर में शराब की बिक्री, वितरण और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

आयोग के निर्देशों के अनुसार, मतदान से पूर्व निर्धारित अवधि में किसी भी शराब की दुकान, बार, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब अथवा अन्य लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों में शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। यहां तक कि स्टार होटलों और निजी क्लबों में भी शराब परोसने पर सख्ती से रोक लागू रहेगी। जिला प्रशासन और आबकारी विभाग को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन अलर्ट, बढ़ी बिक्री पर नजर

सूत्रों के मुताबिक, चुनाव से पहले राज्य में शराब की बिक्री में असामान्य वृद्धि दर्ज की गई थी। आयोग को आशंका थी कि शराब के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आबकारी विभाग को सतर्क किया गया और निगरानी बढ़ा दी गई है।

हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को झटका

इस निर्णय से राज्य के हॉस्पिटैलिटी उद्योग और शराब कारोबार पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है। आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में करीब 5,000 बार और ऑफ-शॉप संचालित हैं, जहां प्रतिदिन 80 से 90 करोड़ रुपये तक का कारोबार होता है। दो दिन के प्रतिबंध से कुल मिलाकर 1,400 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान का अनुमान है, जिसमें अकेले कोलकाता का हिस्सा लगभग 900 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।

दो चरणों में मतदान

गौरतलब है कि राज्य में विधानसभा चुनाव दो चरणों में संपन्न होंगे। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल 2026 को और दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल 2026 को निर्धारित है। ऐसे में पहले चरण की वोटिंग से पूर्व ड्राई डे लागू कर दिया गया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार का अनुचित प्रभाव न पड़े। प्रशासन ने आम नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में सहयोग दें।


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