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अगस्त 2026 के नए नियम: LPG, तत्काल टिकट, ITR समेत आज से लागू हुए 10 बड़े बदलाव

  • लेखक की तस्वीर: धन्नाराम चौधरी
    धन्नाराम चौधरी
  • 2 अग॰
  • 2 मिनट पठन
Collage of gas cylinder, train, Aadhaar card and parcel, with a portrait; Hindi text says 1 Aug to 10 big changes.

आज से बदल गए कई अहम नियम, जानिए आपकी जेब, यात्रा, बैंकिंग और टैक्स पर क्या पड़ेगा असर

भारतार्थ खबर। संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) नई दिल्ली | 1 अगस्त, 2026 के नए नियम आज से पूरे देश में लागू हो गए हैं और इनका सीधा असर करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। LPG सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल, रेलवे तत्काल टिकट, ITR फाइलिंग, CKYC 2.0, स्पीड पोस्ट, बैंक छुट्टियां, चीनी स्टॉक लिमिट, दिल्ली की मुफ्त बस यात्रा और SEBI Buyback नियम जैसे कई महत्वपूर्ण बदलाव आज से प्रभावी हो चुके हैं। यदि आप इन नए नियमों से अनजान हैं, तो आपको आर्थिक नुकसान, अतिरिक्त शुल्क या अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज लागू हुए इन 10 बड़े बदलावों की पूरी जानकारी जानना बेहद जरूरी है।


अगस्त महीने की शुरुआत आम नागरिकों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आई है। सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में बड़ी राहत देते हुए कटौती की है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें पहले जैसी ही रखी गई हैं। दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।


रेलवे ने रिजर्वेशन काउंटर पर Tatkal Ticket Booking के लिए नया टोकन सिस्टम लागू किया है। अब यात्रियों को पहले टोकन मिलेगा और उसी क्रम में टिकट जारी किए जाएंगे, जिससे भीड़ और अव्यवस्था कम होने की उम्मीद है।


आयकर विभाग के अनुसार 31 जुलाई की समय सीमा समाप्त होने के बाद अब पात्र करदाताओं द्वारा ITR-1 और ITR-2 देर से दाखिल करने पर आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत ₹5,000 तक की लेट फीस लग सकती है। वहीं जिन करदाताओं पर ऑडिट लागू नहीं होता और जो ITR-3 या ITR-4 भरते हैं, उनके लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।


बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में भी बड़ा बदलाव हुआ है। आज से CKYC 2.0 लागू कर दिया गया है। अब बैंक, बीमा कंपनियां और म्यूचुअल फंड संस्थाएं ग्राहक की डिजिटल सहमति से केंद्रीय रजिस्ट्री से KYC जानकारी प्राप्त कर सकेंगी, जिससे बार-बार दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता कम होगी।


भारतीय डाक विभाग ने भी स्पीड पोस्ट सेवाओं में बदलाव किया है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, चेकबुक सहित सरकारी दस्तावेज अब अलग Documents Category में भेजे जाएंगे, जबकि अन्य सामग्री पार्सल श्रेणी में रहेगी।


अगस्त माह में विभिन्न राज्यों के त्योहारों, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, रविवार तथा दूसरे एवं चौथे शनिवार को मिलाकर लगभग 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि छुट्टियां राज्यों के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।


सरकार ने चीनी बाजार में जमाखोरी रोकने के लिए नई स्टॉक सीमा लागू कर दी है। अब कोई भी डीलर 30 दिनों से अधिक तथा 4,000 क्विंटल से ज्यादा चीनी का भंडारण नहीं कर सकेगा। यह व्यवस्था 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगी।


दिल्ली में महिलाओं को अब मुफ्त बस यात्रा का लाभ लेने के लिए Pink Saheli Smart Card का उपयोग करना अनिवार्य होगा। बस में कार्ड टैप करने के बाद ही निशुल्क टिकट जारी किया जाएगा।


पूंजी बाजार के नियामक SEBI ने भी नया Buyback नियम लागू कर दिया है। इसके तहत सूचीबद्ध कंपनियां अब अपनी कुल पेड-अप पूंजी का अधिकतम 15 प्रतिशत तक ही शेयर बायबैक कर सकेंगी और पूरी प्रक्रिया 66 कार्य दिवसों के भीतर पूरी करनी होगी। इसका उद्देश्य निवेशकों के हितों की सुरक्षा और बाजार में पारदर्शिता बढ़ाना है।

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