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रात 8 बजे बाद शराब बिक्री पर हाईकोर्ट सख्त: मीडिया स्टिंग के बाद सरकार समेत 9 को नोटिस

  • Writer: धन्ना राम चौधरी
    धन्ना राम चौधरी
  • May 23
  • 4 min read
“जोधपुर में रात 8 बजे बाद शराब बिक्री मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट की सुनवाई और शराब दुकान के बाहर लगा बोर्ड”
“जोधपुर में रात 8 बजे बाद शराब बिक्री मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट की सुनवाई और शराब दुकान के बाहर लगा बोर्ड”

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

जोधपुर, 23 मई 2026। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर शहर में निर्धारित समय के बाद शराब बिक्री और कथित अवैध संचालन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। Rajasthan High Court ने मीडिया रिपोर्ट्स और स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार सहित नौ प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने माना कि मामला केवल आबकारी नियमों के उल्लंघन तक सीमित नहीं है, बल्कि आमजन के सुरक्षित वातावरण और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार से भी जुड़ा हुआ है।

यह कार्रवाई उस समय हुई जब मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन में कथित तौर पर रात 8 बजे बाद भी शराब दुकानों के संचालन, छोटी खिड़कियों और इमरजेंसी विंडो से बिक्री तथा नियमों की अनदेखी के मामले सामने आए। अदालत की सख्ती के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।

हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

न्यायाधीश Dr. Pushpendra Singh Bhati और Dr. Noopur Bhati की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि जोधपुर शहर में शराब दुकानों के बंद होने के समय संबंधी नियमों का उल्लंघन हो रहा है और नियामकीय तंत्र प्रभावी तरीके से काम नहीं कर रहा।

कोर्ट ने कहा कि आबकारी कानूनों के तहत शराब बिक्री पर सख्त निगरानी आवश्यक है, विशेषकर उन स्थानों पर जो आवासीय कॉलोनियों, शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों और धार्मिक स्थलों के आसपास स्थित हैं। अदालत ने इस पूरे मामले को सार्वजनिक हित और नागरिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय माना।

किन-किन को भेजा गया नोटिस?

खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित कुल नौ प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें गृह विभाग, आबकारी विभाग, डीजीपी, आबकारी आयुक्त, जोधपुर पुलिस आयुक्त, जिला कलक्टर और जिला आबकारी अधिकारी शामिल हैं।

कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता Mahavir Bishnoi को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब पेश किया जाए। साथ ही आबकारी आयुक्त को शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

कोर्ट ने दिए कई बड़े निर्देश

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं, जिनका सीधा संबंध शराब दुकानों की निगरानी और नियमों के पालन से है।

प्रमुख निर्देश:

  • स्टिंग ऑपरेशन में सामने आई दुकानों और लाइसेंसधारियों के खिलाफ कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए।

  • शाम 8 बजे के बाद छोटी खिड़की या इमरजेंसी विंडो से शराब बिक्री तत्काल बंद कराई जाए।

  • पिछले तीन वर्षों में हुई जांच और दोषी अधिकारियों व लाइसेंसधारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाए।

  • रात 8 बजे से मध्यरात्रि तक विशेष प्रवर्तन टीमें गठित कर आकस्मिक निरीक्षण और गुप्त जांच कराई जाए।

  • निरीक्षण की जियो-टैगिंग और वीडियोग्राफी सुनिश्चित की जाए।

  • नाइट विजन सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड पुलिस और आबकारी कंट्रोल रूम से जोड़ने की व्यवहार्यता रिपोर्ट दी जाए।

  • शराब दुकानों पर डिजिटल बिलिंग और ई-पॉस सिस्टम को आबकारी विभाग से जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया जाए।

  • टाइम-स्टैम्प आधारित सत्यापन प्रणाली विकसित करने पर रिपोर्ट मांगी गई है।

  • आबकारी, पुलिस और नगर निगम अधिकारियों की संयुक्त मॉनिटरिंग सेल बनाने की संभावना पर विचार करने के निर्देश दिए गए हैं।


6 जुलाई को अगली सुनवाई

कोर्ट ने निर्देश दिए कि मीडिया रिपोर्ट्स को याचिका का हिस्सा मानते हुए बिंदुवार जवाब दाखिल किया जाए। अदालत ने अधिवक्ता Pradeep Khichi और Gopal Sandu को न्याय मित्र नियुक्त किया है। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई 2026 को होगी।

आम जनता में क्यों बढ़ी चिंता?

जोधपुर सहित राजस्थान के कई शहरों में लंबे समय से निर्धारित समय के बाद शराब बिक्री की शिकायतें सामने आती रही हैं। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों का आरोप रहा है कि देर रात तक शराब उपलब्ध होने से कानून व्यवस्था, सड़क दुर्घटनाओं और सामाजिक वातावरण पर असर पड़ता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अदालत के निर्देशों का सख्ती से पालन होता है तो शराब बिक्री की निगरानी व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

आपके मन में उठ रहे सवाल

क्या रात 8 बजे बाद शराब बिक्री पूरी तरह बंद होगी?

कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय के बाद किसी भी रूप में बिक्री नहीं होनी चाहिए। अब प्रशासनिक अमल सबसे अहम होगा।

क्या दोषी दुकानों के लाइसेंस रद्द हो सकते हैं?

यदि जांच में नियम उल्लंघन साबित होता है तो आबकारी नियमों के तहत लाइसेंस निलंबन या रद्द करने जैसी कार्रवाई संभव है।

क्या पूरे राजस्थान में कार्रवाई का असर दिखेगा?

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि जोधपुर मामले के बाद अन्य जिलों में भी निगरानी बढ़ सकती है।

क्या सीसीटीवी और डिजिटल बिलिंग अनिवार्य होगी?

फिलहाल अदालत ने व्यवहार्यता रिपोर्ट मांगी है। सरकार की नीति और अगली सुनवाई के बाद इस पर निर्णय संभव है।

तथ्यों की जांच: क्या हाईकोर्ट ने सीधे शराब दुकानों को बंद करने का आदेश दिया?

नहीं। अदालत ने फिलहाल स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किए हैं और नियमों के पालन को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मामले में अंतिम निर्णय अगली सुनवाई और जवाबों के बाद होगा।

निष्कर्ष: जोधपुर में शराब बिक्री को लेकर हाईकोर्ट की यह सख्ती प्रशासनिक जवाबदेही और सार्वजनिक सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अदालत ने तकनीकी निगरानी, डिजिटल ट्रैकिंग और संयुक्त मॉनिटरिंग जैसे सुझाव देकर संकेत दिया है कि भविष्य में आबकारी व्यवस्था अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बन सकती है। अब निगाहें 6 जुलाई की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां राज्य सरकार को अपनी कार्रवाई और रणनीति स्पष्ट करनी होगी।

स्रोत: राजस्थान हाईकोर्ट आदेश, मीडिया स्टिंग रिपोर्ट, न्यायालयीय कार्यवाही से संबंधित सार्वजनिक जानकारी।

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