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कर्नाटक अपार्टमेंट कानून 2026: नई शुरुआत, जनता के सुझावों से होगा और मजबूत

  • लेखक की तस्वीर: धन्नाराम चौधरी
    धन्नाराम चौधरी
  • 16 जुल॰
  • 2 मिनट पठन
Two men at a podium indoors, one speaking with a hand on the other’s shoulder; microphones and flowers in front, warm mood.
मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा बोले—विधेयक परिपूर्ण नहीं, लेकिन सही दिशा में बड़ा कदम; सरकार ने मांगे हितधारकों के सुझाव

ग्रेटर बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा एवं अपार्टमेंट परिसर का प्रतिनिधि चित्र

भारतार्थ खबर | संवाददाता: धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com) बेंगलुरु | 15 जुलाई, 2026 कर्नाटक अपार्टमेंट कानून 2026 को लेकर राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित कर्नाटक अपार्टमेंट (स्वामित्व और प्रबंधन) विधेयक, 2026 भले ही सभी समस्याओं का अंतिम समाधान न हो, लेकिन यह अपार्टमेंट मालिकों के अधिकारों की सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। ग्रेटर बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने बुधवार को कहा कि सरकार इस विधेयक को और प्रभावी बनाने के लिए नागरिकों, अपार्टमेंट मालिकों और अन्य हितधारकों से सुझाव आमंत्रित कर रही है।


मंत्री ने कहा कि वर्तमान कानून लगभग 50 वर्ष पुराने हैं और उस समय बेंगलुरु का शहरी स्वरूप आज जैसा नहीं था। शहर के तेजी से विस्तार और अपार्टमेंट संस्कृति के बढ़ने के साथ कई नई चुनौतियां सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इन जटिल समस्याओं को समझने का प्रयास कर रही है और समय-समय पर कानून में आवश्यक संशोधन कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा।


कृष्णा बायरे गौड़ा ने कहा कि सामान्यतः सरकारें विधेयकों का मसौदा सार्वजनिक नहीं करतीं, लेकिन इस बार पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रस्तावित कानून को सार्वजनिक किया गया है ताकि लोग अपने सुझाव दे सकें। उन्होंने बताया कि सरकार ने ईमेल सहित विभिन्न माध्यम उपलब्ध कराए हैं, जिनके जरिए अपार्टमेंट मालिक और अन्य हितधारक अपनी राय और सुझाव भेज सकते हैं।


उन्होंने यह भी कहा कि अपार्टमेंट के लिए अलग और व्यापक कानून बनाने की मांग लगभग एक दशक से लंबित थी और राज्य सरकार इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका मानना है कि लोगों की भागीदारी से तैयार किया गया कानून अधिक प्रभावी और व्यावहारिक होगा।


वहीं, मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि सरकार अपार्टमेंट मालिकों की समस्याओं से पूरी तरह अवगत है और यह सुनिश्चित करेगी कि संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व अधिकार मकान मालिक के पास ही बना रहे। उन्होंने कहा कि इस कानून का उद्देश्य उन नागरिकों के हितों की रक्षा करना है जिन्होंने कठिन परिश्रम से अपना घर खरीदा है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि नागरिक बिना किसी अनावश्यक कानूनी या प्रशासनिक बाधा के अपनी संपत्ति का उपयोग कर सकें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नया कानून अपार्टमेंट स्वामित्व, पंजीकरण और प्रबंधन से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

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