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प्रयागराज: रेलवे भूमि पर मस्जिद पर बुलडोजर की तलवार, 27 अप्रैल तक हटाओ वरना...

  • Writer: धन्ना राम चौधरी
    धन्ना राम चौधरी
  • Apr 22
  • 2 min read

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

प्रयागराज, 22 अप्रैल 2026। उत्तर प्रदेश में संभल के बाद अब प्रयागराज जंक्शन पर बुलडोजर का साया मंडराने लगा है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने प्रयागराज जंक्शन स्टेशन के सिटी साइड सर्कुलेटिंग एरिया में स्थित एक मस्जिद को अवैध निर्माण बताते हुए 27 अप्रैल 2026 तक खाली करने का अल्टीमेटम थमा दिया है। नोटिस न मानने पर खुद बुलडोजर चलाने की चेतावनी दी गई है, जिससे मस्जिद कमेटी में हड़कंप मच गया है।


रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने 10 अप्रैल 2026 को जारी नोटिस में स्पष्ट कहा है कि मस्जिद रेलवे की जमीन पर अनाधिकृत रूप से बनी हुई है। नोटिस में उल्लेख है, "15 अप्रैल 2026 से स्टेशन के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। सिटी साइड एरिया में आपकी मस्जिद रेलवे भूमि पर अवैध रूप से स्थित है। इसे 27 अप्रैल 2026 तक शांतिपूर्ण ढंग से खाली करें, अन्यथा होने वाले नुकसान की पूरी जिम्मेदारी मस्जिद कमेटी की होगी।" रेलवे का कहना है कि स्टेशन का आधुनिकीकरण आवश्यक है, जिसके लिए यह निर्माण बाधक बन रहा है।


नोटिस मिलते ही मस्जिद कमेटी में अफरा-तफरी मच गई। कमेटी के मुतवल्ली और सदस्यों ने तत्काल बैठक बुलाई। उनका दावा है कि यह मस्जिद उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज है और दशकों पुरानी धरोहर है। "यह वक्फ संपत्ति है, रेलवे का इससे कोई लेना-देना नहीं। हम इलाहाबाद हाईकोर्ट में जल्द स्टे लेने के लिए याचिका दायर करेंगे," एक कमेटी सदस्य ने बताया। स्थानीय मुस्लिम समुदाय में भी नाराजगी की लहर है, जो इसे धार्मिक स्थल पर हमला मान रहा है।


प्रयागराज जंक्शन के सिटी साइड पर स्थित यह मस्जिद वर्षों से नमाजियों का केंद्र रही है। रेलवे का पुनर्निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन मस्जिद का मुद्दा अब कानूनी जंग का रूप ले चुका है। क्या हाईकोर्ट हस्तक्षेप करेगा या 27 अप्रैल 2026 को बुलडोजर चलेगा? शहरवासी बांछें ताक रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर अभी कोई टिप्पणी नहीं आई है।


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