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 भारतार्थ खबर, नहीं उसका अर्थ

20अक्टूबर /2026 /मंगलवार

अलुवा,19 अक्टूबर 2026। कभी-कभी जीवन में सुनी गई कोई बात या देखा गया कोई वीडियो सोचने का नजरिया बदल देता है। केरल की अरुंधति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक वीडियो से प्रेरित अरुंधति ने उन्हें हाथ से लिखा भावुक पत्र भेजकर अपनी शादी में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। उनकी शादी 20 दिसंबर 2026 को केरल के अलुवा में होनी है।

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अलुवा,19 अक्टूबर 2026। कभी-कभी जीवन में सुनी गई कोई बात या देखा गया कोई वीडियो सोचने का नजरिया बदल देता है। केरल की अरुंधति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक वीडियो से प्रेरित अरुंधति ने उन्हें हाथ से लिखा भावुक पत्र भेजकर अपनी शादी में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। उनकी शादी 20 दिसंबर 2026 को केरल के अलुवा में होनी है।

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फ्रांस का बड़ा फैसला: भारतीय यात्रियों को ट्रांजिट वीजा से राहत

लेखक की तस्वीर: धन्ना राम चौधरी
धन्ना राम चौधरी
24 अप्रैल
2 मिनट पठन

भारतार्थ खबर, संवाददाता धन्नाराम चौधरी (Bhaarataarth.com)

नई दिल्ली/फ्रांस। भारत और के बीच मजबूत होते कूटनीतिक संबंधों के बीच भारतीय यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अब फ्रांस के रास्ते हवाई यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों को एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यह फैसला 10 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है और इससे अंतरराष्ट्रीय यात्रा पहले की तुलना में कहीं अधिक सरल हो जाएगी।


विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि यह कदम भारत-फ्रांस साझेदारी को और गहरा करने की दिशा में उठाया गया है। उन्होंने कहा कि “फ्रांस की भूमि से केवल हवाई मार्ग से गुजरने वाले भारतीय यात्रियों को अब ट्रांजिट वीजा की आवश्यकता नहीं है। इससे यात्रियों की आवाजाही सुगम होगी और दोनों देशों के बीच संबंधों को नई मजबूती मिलेगी।” इस फैसले की पृष्ठभूमि फरवरी में की भारत यात्रा से जुड़ी हुई है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए थे और भारतीय यात्रियों के लिए यात्रा प्रक्रिया को आसान बनाने पर सहमति बनी थी। मैक्रों ने स्वयं इस दिशा में पहल करते हुए यात्रा नियमों को सरल बनाने का आश्वासन दिया था, जिसका परिणाम अब सामने आया है।

क्या होता है एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा?

अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के दौरान कई बार यात्रियों को अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए किसी तीसरे देश के एयरपोर्ट पर रुकना पड़ता है। ऐसे में संबंधित देश का ट्रांजिट वीजा लेना अनिवार्य होता है। यह एक अल्पकालिक अनुमति होती है, जिसके तहत यात्री केवल एयरपोर्ट परिसर में ही रह सकता है और वहां से आगे की उड़ान पकड़ सकता है। इस वीजा के आधार पर देश में प्रवेश या भ्रमण की अनुमति नहीं होती। हालांकि, नए नियम के तहत अब भारतीय यात्रियों को फ्रांस के एयरपोर्ट पर केवल ट्रांजिट के लिए इस वीजा की जरूरत नहीं होगी। लेकिन यदि किसी यात्री को एयरपोर्ट बदलने के लिए इमिग्रेशन प्रक्रिया से गुजरना हो या लंबे लेओवर के कारण रात में ठहरना पड़े, तो उसे शॉर्ट-स्टे वीजा लेना अनिवार्य रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय न केवल यात्रियों के समय और खर्च की बचत करेगा, बल्कि पर्यटन, व्यापार और शैक्षणिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा देगा। भारत और फ्रांस के बीच बढ़ती नजदीकियों का यह एक और ठोस उदाहरण माना जा रहा है, जो आने वाले समय में द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है।


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