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भारतार्थ – भारतीय राजनीति गहन विचार पर विशेष


संस्थाएं भी मुआवजे की हकदार: कर्नाटक हाईकोर्ट
बेंगलूरु। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजा कानून की व्याख्या को व्यापक बनाते हुए एक महत्वपूर्ण और नजीर स्थापित करने वाला फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के लिए मुआवजे का दावा केवल उसके जैविक परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि वे संस्थाएं भी मुआवजे की हकदार हैं, जो मृतक पर आर्थिक या कार्यात्मक रूप से निर्भर थीं।
जस्टिस सूरज गोविंदराज और जस्टिस त्यागराज एन. इनावल्ली की खंडपीठ ने वर्ष 2011 के एक सड़क हादसे से जुड़े मामले की सुनवाई करते

धन्ना राम चौधरी
14 अप्रैल2 मिनट पठन
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